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पाठ – 9

संविधान: एक जीवंत दस्तावेज

संविधान

  • संविधान को एक जीवंत दस्तावेज इसलिए कहा गया है. क्योकि संविधान गतिशील होता है। यह स्थाई या गतिहीन नही होता ।

संविधान का विकास

  • कारण
    • न्यायपालिका की व्याख्याएं
    • संवैधानिक संशोधन

संशोधन

  • संविधान मे देश की परिस्थितियो एवं आवश्यकतानुसार जो परिवर्तन किए जाते है, संवैधानिक संशोधन कहलान है ।

संशोधन होने के कारण

  • लचीला संविधान
  • समकालीन परिस्थितियाँ
  • विभिन्न वर्गो को सन्तुष्ट करने के लिए
  • सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन

संशोधन की विधियाँ (अनुच्छेद – 368)

  • संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधन
  • संसद द्वारा दो-तिहाई बहुमत से
  • संसद के विशेष बहुमत तथा राज्यविधानपालिका के अनुमोदन दवारा

मूल ढाँचा (मौलिक ढाँचा)

  • भारतीय संविधान कुछ आधार भूत सिद्धांतो पर आधारित हैऔर इन सिद्धांतो को ही संविधान का मौलिक ढाँचा कहा जाता है। संशोधन द्वारा इसमे परिवर्त नही किया जा सकता ।

संविधान के आधार भूत सिद्धांत

  • भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है।
  • भारत समाजबादी राज्य है।
  • भारत एक धर्म – निरपेक्ष राज्य है।
  • भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है ।
  • भारत एक गणराज्य हो
  • संसदीय सरकार
  • दुवि-सदनीय विधानमंडल
  • संविधान की सर्वोच्चता
  • संघात्मक व्यवस्था
  • स्वतंत्र न्यायपालिका
  • कानून का शासन

भारतीय संविधान संशोधन की विशेषताएँ

  • बुनियादी ढाँचे मे परिवर्तन नही।
  • संविधान लचीला व कठोर दोनो ।
  • संशोधन बिल किसी भी सदन मे पेश कर सकते है।
  • दोनों सदनों की शक्तियाँ बराबर।
  • संशोधन को न्यायालय मे चुनौती दे सकते है।

संशोधनो की भूमिका

  • प्रथम (1951):
    • अनुच्छेद 115, 19, 31A, आदि में बदलाव ।
  • 25 वाँ संशोधन (1971): –
    • संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया ।
  • 26 वाँ संशोधन (1971): –
    • राजा – महाराजाओं के विशेषाधिकारों तथा जेब खर्चों का अंत ।
  • 42 वाँ संशोधन (1976): –
    • प्रस्तावना में समाजवादी व धर्म(नरपेदा शब्द जोड़ो, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया।
  • 44 वाँ संशोधन: –
    • संपत्ति का अधिकार हटा गया ।
  • 52 वाँ संशोधन: –
    • 1985 दल बदल हटाने की कोशिश ।
  • 61 वाँ संशोधन: –
    • मतदान आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई।
  • 73 वाँ संशोधन: –
    • पंचायती राज
  • 74 वाँ संशोधन: –
    • शहरी स्वशासन
  • 86 वाँ संशोधन: –
    • शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया ।
  • 91 वाँ संशोधन: –
    • दल बदल को अधिक प्रभावशाली ।
  • 95 वाँ संशोधन: –
    • आरक्षण व्यवस्था सन् 2020 तक बढ़ा दी गई।

भारतीय संविधान को जीवंत बनाने वाले कारक

  • संवैधानिक संशोधन
  • संसद अधिनियम
  • न्यायिक निर्णय
  • संवैधानिक विशेषज्ञों के विचार
  • कार्यकारी आदेश
  • राजनीतिक दल

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